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शिकायत कौन कर सकता है तथा शिकायत में समाविष्ट सूचनाएँ बताइए ।

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शिकायत कौन कर सकता है :

  1. ग्राहक स्वयं
  2. केन्द्र, राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकार
  3. ग्राहक मण्डल और जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के अधिक दर्ज हो अथवा
  4. कोई माल, चीज-वस्तु या सेवा खरीदने की संपत्ति से उपयोग करनेवाले परिवार का कोई सदस्य माल और सेवा में कमी के बदले हुए नुकसान के विरुद्ध शिकायत कर सकता है ।

यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, उचित और स्पष्ट शिकायत का कोई निवारण के लिए पहल न बताए और तैयारी न बताए तब भोग बननेवाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमिशन, राष्ट्रीय कमिशन में केश करके स्थानीय पूर्ति विभाग, तोलमाप विज्ञान और ग्राहक न्यायालय, ग्राहक मण्डलों, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकता है । जब वस्तु या सेवा में कमी अनुभव हो अथवा करार के तहत या जिसमें कानून का पालन नहीं किया हो, वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन संबंधी कमी के लिए ग्राहक शिकायत कर सकता है ।

शिकायत किस तरह कर सकते है :

  • शिकायत का आवेदन स्पष्ट, सरल भाषा में टाईप करके या हस्ताक्षर में या ई-मेइल से हो सकती है । यदि कोर्ट में वकील के माध्यम से केस करना हो तो शपथनामा करना पड़ता है । आवेदन में आवेदक का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए ।
  • शिकायत का विस्तृत वर्णन, शिकायत के कारण स्पष्ट होने चाहिए ।
  • आरोप के संदर्भ में जो कोई आधार या सबूत हो उनकी प्रमाणित की गयी नकल जोड़ना । कभी भी मूल दस्तावेज / सबूत नहीं देना चाहिए ।
  • बिल, बिल की कच्ची/पक्की रसीद जोड़नी । यदि भुगतान चेक से हुआ हो तो उसकी जानकारी लिखनी ।
  • बिक्रेता द्वारा की गयी शर्तों, सार्वजनिक खबर की नकल, पेम्पफलेट्स या प्रोस्पेक्टर्स की नकल जोड़नी ।
  • आवेदन के साथ माँगे गये बदले के दावे की रकम के अनुसार निश्चित की गयी फीस भरने में ग्राहक फोरम (कोर्ट) में शिकायत दर्ज हो सकती है ।
  • ग्राहक शिकायत दर्ज करने का कारण उद्भव हो उसके दो वर्षों में शिकायत दाखिल कर सकते है ।
  • किसी भी ग्राहकसंबंधी शिकायत करने या कानून संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाईन नंबर 1800-114000 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है ।


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