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Sanvidhan Mein sanshodhan ki vyavastha ko sthan Dene ki kya Karan hai​

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ANSWER:

संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे हैं. विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को 'संशोधन' कहा जाता है. सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है. किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बनाया जाए, किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी हुई है.



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