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साझेदारी संस्था के पंजीकरण से होनेवाले लाभ-हानि बताइए ।

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साझेदारी संस्था के पंजीकरण से लाभ :

  1. साझेदारी पेढ़ी त्राहित पक्ष पर दावा कर सकती है और न्याय प्राप्त कर सकती है ।
  2. संस्था का एक साझेदार दूसरे साझेदार या साझेदारों या संस्था के विरुद्ध दावा कर सकता है ।
  3. नया शामिल होनेवाला साझेदार अपने स्वयं के अधिकार और हिस्से के लिए न्याय माँग सकता है ।
  4. निवृत्त होनेवाला साझेदार सामान्य जनता को सार्वजनिक नोटिस देकर अपनी स्वयं की निवृत्ति के बाद पेढ़ी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है ।
  5. बाहरी दुनिया को पेढ़ी के अस्तित्व की जानकारी मिलती है ।

साझेदारी संस्था पंजीकृत नहीं कराने से होनेवाली हानियाँ :

  1. संस्था किसी त्राहित पक्ष के सामने दावा नहीं कर सकती ।
  2. संस्था का कोई भी साझेदार अन्य साझेदार पर दावा नहीं कर सकता ।
  3. कोई भी साझेदार साझेदारी संस्था पर दावा नहीं कर सकता ।


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