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Answer» साझेदारी संस्था के पंजीकरण से लाभ : - साझेदारी पेढ़ी त्राहित पक्ष पर दावा कर सकती है और न्याय प्राप्त कर सकती है ।
- संस्था का एक साझेदार दूसरे साझेदार या साझेदारों या संस्था के विरुद्ध दावा कर सकता है ।
- नया शामिल होनेवाला साझेदार अपने स्वयं के अधिकार और हिस्से के लिए न्याय माँग सकता है ।
- निवृत्त होनेवाला साझेदार सामान्य जनता को सार्वजनिक नोटिस देकर अपनी स्वयं की निवृत्ति के बाद पेढ़ी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है ।
- बाहरी दुनिया को पेढ़ी के अस्तित्व की जानकारी मिलती है ।
साझेदारी संस्था पंजीकृत नहीं कराने से होनेवाली हानियाँ : - संस्था किसी त्राहित पक्ष के सामने दावा नहीं कर सकती ।
- संस्था का कोई भी साझेदार अन्य साझेदार पर दावा नहीं कर सकता ।
- कोई भी साझेदार साझेदारी संस्था पर दावा नहीं कर सकता ।
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