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साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार​

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EXPLANATION:

जब किसी पर फर्म को अतिरिक्त भुजिया प्रबंध की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो एक नए समझदार को प्रवेश दिया जा सकता है , समझदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में सभी वर्धा वर्तमान समाज दारो की प्रकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है जब तक कि इससे विपरीत कोई समझौता नहीं हुआ हो



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