1.

निजी कंपनी की परिभाषा दीजिए ।

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कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी अर्थात् वह कंपनी जो अपने अन्तर्नियमों के द्वारा :

  1. अपने सदस्यों के शेयर-परिवर्तन का अधिकार पर नियंत्रण रखे,
  2. अपने सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं रख्खे और
  3. अपने शेयर या ऋणपत्र खरीदने के लिये आम जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध रख्ने ।


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