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मौलिक अधिकारों के स्थगन पर प्रकाश डालिए।

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मौलिक अधिकारों में विशेष परिस्थितियों के निमित्त संविधान में संशोधन द्वारा संसद अधिकार अस्थायी रूप से भी स्थगित किए जा सकते हैं या काफी सीमा तक सीमित किए जा सकते हैं। इसलिए आलोचकों का विचार है कि संविधान के इस अनुच्छेद का लाभ उठाकर देश में कभी भी सरकार तानाशाह बन सकती है। किन्तु ऐसा सोचना या कहना गलत है; क्योंकि ऐसा सरकार अपने हित में नहीं, वरन् लोकहित में करती है। असाधारण परिस्थितियों में देश और राष्ट्र का हित व्यक्तिगत हित से अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, इसीलिए विशेष परिस्थितियों में ही मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित किया जाता है। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में, “यह व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातन्त्र की हत्या नहीं, वरन् सुरक्षा होगी।”



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