1.

कमजोर वर्गों के विकास के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किये गये है ?

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भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किये है ।

  • भारत के संविधान में दर्शाए अनुसार जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा । प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान पद प्राप्त हो, इसका भी संविधान में उल्लेख किया गया है ।
  • इसके उपरांत राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि उसे कल्याणकारी दायित्व निभाना तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने के कुछ मूलभूत अधिकारों पर भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकते है ।
  • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रखता है ।
  • लघुमति, कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर, न्याय और पद देता है ।
  • राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है।


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