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गुणवत्ता मानक संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी दीजिए । |
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Answer» ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाकर कुछ संस्थाओं की स्थापना की जो उत्पादकों द्वारा तैयार मालसामान, वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जाँच करके उसे प्रमाणित करने का कार्य कर रही है । 1. ISI – सरकार ने.सन् 1947 में गुणवत्ता के नियमन के लिए ‘इण्डियन स्टान्डर्ड इन्स्टिट्युट’ (ISI) की स्थापना की थी । जो बाद में 1986 में ‘ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टान्डर्डस’ नाम से पहचानी गयी है । यह उचित गुणवत्तावाली विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर लगाने की अनुमति देती है । 2. DMI – कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पादनों की गुणवत्ता का मानक ‘एगमार्क’ का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न कानून – 1937 था । भारत सरकार के ‘मार्केटिंग इन्जेलिजेंट संस्था (DMI)’ द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है । यदि ग्राहक को मार्क संबंधी शंका उत्पन्न हो तो वे BIS के नजदिकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकते है । 3. BSI – जेने के जेवरात का उपयोग करते समय BSI मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर उदाहरण 916 अर्थात् 22 केरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्क के साथ ‘होलमार्क’ केन्द्र का लोगो, ‘J’ उस वर्ष में होलमार्किंग हुआ हो का चिन्ह है । उदाहरण : ‘J’ अर्थात् 2008 के उपरांत ज्वेलरी बनानेवाले और विक्रेता का लोगों शुद्धता और गुणवत्ता की गेरंटी देता है । 4. FPO – एफ.पी.ओ. का मार्क जाम, फ्रूट, ज्यूस, स्केवेरा, केन और टीन में पेक किये फलों और सब्जियों की उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है । 5. ISI – टेक्षटाईल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सिमेन्ट की वस्तुओं, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों पर यह मार्का BIS द्वारा लगाया जाता है । वुलमार्क – ऊन की बनावटों और पोशाकों को दिया जाता है । 6. MPO – MPO मार्क के मांस, मटन के उत्पादकों और उससे बनी वस्तुओं पर लगाया जाता है । 7. HACCPE (हेजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल पोइन्ट) – मार्का प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गये खाद्य उत्पादकों को BIS देती है। 8. ECO – मार्का साबुन, डिटरजन्ट, कागज, लुब्रीकेटिंग ओईल, पेकेजिंग मटीरीयल, रंगरसायनों, पावडर कोटींग, बेटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के बदले उपयोगी वस्तुओं, चमड़ा की और प्लास्टिक की बनावटों को ISI (वर्तमान में BIS) द्वारा दिया जाता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ :
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